Punjab : पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को मारपीट के आरोप में 2 साल की सजा

22 Dec, 2023
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पंजाब : सुनाम की एक अदालत ने आज पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा को अपने बहनोई राजिंदर दीपा पर हमला करने के आरोप में आठ अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालाँकि, मंत्री, जिन्होंने कहा कि वह अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएँगे, को अदालत ने जमानत दे दी।

सुनाम उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरभिंदर सिंह जोहल की अदालत ने अरोड़ा और अन्य को आईपीसी की धारा 323, 452 और 148 के तहत दोषी ठहराया। धारा 323 के तहत उन्हें एक साल की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, धारा 452 (149 के साथ पढ़ें) के तहत अपराध के लिए उन्हें दो साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। धारा 148 के तहत दो वर्ष की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. अदालत ने कहा, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अरोड़ा को अब सदन से अयोग्य करार दिए जाने की संभावना है, लेकिन फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उनके पास एक महीने का समय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, यदि किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, और कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उसे सदन से बाहर किया जा सकता है।

अधिनियम कहता है कि सदस्य को दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह छह साल तक अयोग्य रहेगा।

पंजाब विधानसभा के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अदालत द्वारा सजा पर अपना आदेश स्पीकर को भेजने या उनकी सजा के संबंध में शिकायत किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जा सकता है।

अरोड़ा के खिलाफ मामले की उत्पत्ति 2013 में दीपा द्वारा एक अदालत में दायर की गई शिकायत से हुई है। उन्होंने दावा किया था कि अरोड़ा और नौ अन्य लोगों ने 2008 में उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया था। अरोड़ा और दीपा दोनों सड़क के उस पार रहते हैं और मामला पास की एक संपत्ति से संबंधित है।

दीपा ने अपनी शिकायत में अरोड़ा, उनकी मां परमेश्वरी देवी, राजिंदर सिंह राजा, जगजीवन राम, बलजिंदर सिंह, लाभ सिंह, मंजीत सिंह (अब दिवंगत), चितवंत सिंह, कुलदीप सिंह और सतगुर सिंह का नाम लिया था।

फैसले के बाद, अरोड़ा ने द ट्रिब्यून को बताया कि वह न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। “दीपा और मेरे बीच मेरी मां के स्वामित्व वाले एक भूखंड को लेकर विवाद था, और 2008 में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि 2012 के चुनावों से ठीक पहले, उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुझसे संपर्क किया। जब मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली और उसके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी गई, तो उसने अदालत में शिकायत दर्ज की, ”अरोड़ा ने कहा।

आदेश का स्वागत करते हुए, दीपा, जो अब एसएडी महासचिव हैं, ने कहा कि अरोड़ा और उनके साथियों ने उन पर हमला किया था और उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा, ”मुझे न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।” वर्तमान में, अरोड़ा के पास रोजगार सृजन और प्रशिक्षण, शासन सुधार और निष्कासन विभाग हैं .

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