उत्तराखण्ड: संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। प्रदेश में दिनांक 13 जुलाई की प्रातः 06 बजे से 20 जुलाई की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 8ः00 बजे से सायं 7:00 बजे तक)।
Uttarakhand COVID Curfew: सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी के उसके मुताबिक विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी. 72 घंटे पहले सभी का RTPCR करवाना होगा. शवयात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 8ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
समस्त जिम कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
समस्त शाॅपिंग माॅल कोविड प्रोटोकाॅल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी के उसके मुताबिक विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी. 72 घंटे पहले सभी का RTPCR करवाना होगा. शवयात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
क्या है आदेश
1- – बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
2– राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर तभ वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क को पर्यटन, वन प्रबंधन के लिए खोला जाएगा.
3- राज्य के सभी कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों/छात्रों को कोचिंग प्रदान करते हैं, वे 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
4- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
5- ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
6- राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में वीकेंड में भीड़ को देखते हुए पर्यटकों को इन स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
7- कोविड कर्फ्यू के दौरान सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
8- बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल(smartcitydehradun.uk.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.