पर्यटन स्थलों में भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार

10 Jul, 2021
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उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश: कोरोना निगेटिव रिपोर्ट और कुछ शर्तों के बाद मसूरी और नैनीताल में मिलेगी एंट्री
हाईकोर्ट ने पर्यटन स्थलों में भीड़ को लेकर सभी जिलों में कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश जारी किये है अगर आप नैनीताल और मसूरी की वादियों में जाने का सोच रहे है तो कोविड नेगिटिव रिपोर्ट जरुर लेकर जाए, वरना आपकी एंट्री नहीं होगी। वही बाइकों से आने वालों को नारायण नगर और रूसी बाईपास पर रोका जाएगा जिसके बाद यहां से शटल सेवा से नैनीताल लाया जाएगा और कोर्ट ऑफिस आने वाले लोकल को आने-जाने की छूट मिलेगी।
हाईकोर्ट ने पर्यटन स्थलों में भीड़ को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। इसके बाद से सभी जिलों में कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए। पिछले दो दिनों में नैनीताल में इन नियमों का उल्लंघन हो रहा था। लेकिन अब सरकार ने भी पर्यटन स्थलों को लेकर सख्ती दिखानी शुरु कर दी है।उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलान का पालन विभिन्न संचार माध्यमों से संदेश प्रसारित कराया जाए.

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