मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बीते साल देशभर के वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH) नंबर को पेश किया था. यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका जल्दी-जल्दी ट्रांसफर होता रहता है या फिर ऐसे लोग जिनका 2 या उससे अधिक राज्यों में ज्यादातर आना जाना लगा रहता है. बीएच सीरीज नंबर डिफेंस (रक्षा) से जुड़े लोगों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बीते साल लाया गया था

नई दिल्ली: मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बीते साल देशभर के वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH) नंबर को पेश किया था. यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका जल्दी-जल्दी ट्रांसफर होता रहता है या फिर ऐसे लोग जिनका 2 या उससे अधिक राज्यों में ज्यादातर आना जाना लगा रहता है. बीएच सीरीज नंबर (BH Number Plates) डिफेंस (रक्षा) से जुड़े लोगों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बीते साल लाया गया था

BH सीरीज वाली नंबर प्लेट सामान्य रजिस्ट्रेशन प्लेट से थोड़ा अलग है और इसकी अपनी कुछ खासियत हैं. यहां हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे कि BH प्लेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसका चार्ज कितना है और इसके बेनिफिट क्या हैं…
यह भी पढ़ें- UP Election : समजवादी पार्टी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर धांधली और EVM मशीन से छेड़छाड़ का लगाया आरोप
बीएच नंबर प्लेट बनवाने की पात्रता
डिफेंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों अलावा प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग भी BH सीरीज नंबर प्लेट के अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि सिर्फ उन्हीं MNC कंपनियों के कर्मचारी BH नंबर प्लेट के अप्लाई कर सकते हैं जो कंपनी देश के 4 या उससे अधिक राज्यों में हो.

चार्ज – BH Number Plate Charges
BH सीरीज की नंबर प्लेट के लिए लगने वाले चार्ज को गाड़ी की कीमतों के आधार पर 3 अलग-अलग सेगमेंट में बांटा गया है. 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार या अन्य वाहन के लिए BH नंबर चाहते हैं तो आपको कार की कीमत का 8 परसेंट रुपये चार्ज के तौर देना पड़ेगा. 10 से 20 लाख रुपये के बीच कीमत वाले वाहनों के लिए BH नंबर प्लेट चाहते हैं तो आपको कार की कीमत का 10 परसेंट रुपये चार्ज के तौर पर देना होगा. वहीं 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली कारों के लिए BH नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कार की कीमत का 12 परसेंट चार्ज के तौर पर देना होगा.

फायदे – Benefit Of BH Series Number Plate
अभी तक आप गाड़ियों के नंबर के शुरुआती कोड जैसे DL, UP, MP, TN, MH आदि देखकर जान जाते रहे होंगे कि कौन सी कार या वाहन किस स्टेट का है. मतलब उस वाहन के नंबर प्लेट के इस शुरुआती कोड से ही ये पता लग जाता था कि ये कार या बाइक किस स्टेट में रजिस्टर्ड है. अब ये वाहन जहां रजिस्टर्ड होता था उस वाहन से जुड़े कई टैक्स वो स्टेट वाहन खरीदते समय ही वसूल लेता है. अब यदि किसी भी कारण से आपको दूसरे स्टेट में लंबे समय के लिए जाना पड़ गया तो वहां की पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारी कभी न कभी आपको रोक-टोक करते ही रहेंगे और हो सकता है कि कई बार आपके वाहन का चालान भी कट जाए.

दरअसल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में केवल 12 महीने के लिए वाहन रखने की अनुमति है. उन 12 महीनों के दौरान व्यक्ति को नए राज्य में नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है. नए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर किसी व्यक्ति को दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी.

इस योजना के तहत मोटर वाहन टैक्स दो साल या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा. वर्ष पूरा होने के बाद मोटर वाहन टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस राशि का आधा होगा, जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी.