Lakhimpur Kheri Case: 24 तारीख को होगी आशीष मिश्रा की सुनवाई,यूपी सरकार दे गवाहों को सुरक्षा ; सुप्रीम कोर्ट

16 Mar, 2022
Deepa Rawat
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सुप्रीम कोर्ट में इस बात की ओर भी ध्यान दिलवाया गया कि लखीमपुर खीरी केस में गवाहों में से एक पर हमला हुआ है इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा की सबसे पहले वह गवाहों को सुरक्षा दें.

नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई है जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई इस जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है कि किस आधार पर आशीष मिश्रा को जमानत दी गई है. कोर्ट में इस बात की ओर भी ध्यान दिलवाया गया कि लखीमपुर खीरी केस में गवाह है उनमें से एक पर हमला हुआ है इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा की वह पहले गवाहों को सुरक्षा दें. और जो जमानत के खिलाफ याचिका दर्ज कराई गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह इसकी सुनवाई आने वाली 24 तारिक को करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी केस की सुनवाई

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आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में जमानत दी थी. हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है इसी आरोपों को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि आशीष को जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत था. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह पर बीती रात हमला भी किया गया था.

लखीमपुर खीरी घठना का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा

मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने तीन जजों की बेंच गठित की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट बीते महीने आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी को मंजूरी दी थी. और इसके बाद 15 फरवरी की शाम को जेल से रिहा आकर दिया गया था.

लखीमपुर खीरी में हुई दुर्गाठना में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ तीन अक्तूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा मामले में एसआईटी ने तीन महीने के अंदर सीजेएम अदालत में तीन जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 आरोपियों को मुल्जिम बताया था. इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत चार्जसीट फाइल दर्ज कराई गई थी. इसके बाद जब 11 फरवरी को सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इन सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने 14 तारिक को सुनवाई का आदेश दिया था जब फिर दुबारा 14 तारिक को सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने सारे सबूतों को देखते हुए हत्या व साजिश की धाराएं जोड़ने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण
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