राहुल की सदस्यता रद्द होने पर विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद की कार्यवाही हुई रद्द !

27 Mar, 2023
Deepa Rawat
Share on :

नई दिल्ली: 2019 मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें दो साल की जेल और उनकी लोकसभा सदस्यता को 6 साल के लिए रद्द कर दिया गया। बहरहाल, राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने पर तुरंत ही बेल मिल गई थी लेकिन लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने के फलस्वरुप राहुल गाँधी अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाने पर कांग्रेस बौखला गई है और लगातार विरोध में प्रदर्शन कर रही है। विरोध में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सोनिया गांधी भी काले बॉर्डर की साड़ी पहनकर पहुंचीं। राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही अडानी और राहुल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राहुल पर कार्यवाही के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद राज्यसभा 2 बजे तक और लोकसभा 4 बजे तक स्थगित हो गई।

संसद के अंदर विपक्ष का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट, राहुल की सांसदी जाने पर  संग्राम - Opposition Black Dress Protest inside the Parliament over rahul  gandhi disqualified ntc - AajTak

ये भी पढ़े: राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना !

इस मामले को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता हुई है रद्द

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद क्या वायनाड में होंगे उपचुनाव?-  प्रेस रिव्यू - BBC News हिंदी

राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सजा हुई है, वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। उन्होंने कथित तौर पर ये कहा था, “इन सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है?” मतलब राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। वह भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई।

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज किया गया था केस

Rahul Gandhi attacks PM Narendra Modi: pm is sitting blindly and youth are  forced to stumble: पीएम आंखें मूंदकर बैठे हैं, नौजवान ठोकरें खाने को  मजबूर...UP PET का ज‍िक्र कर राहुल गांधी

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। सजा के एलान के बाद याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि “हम इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। वहीं, राहुल गांधी की वकीलों की टीम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी समुदाय को अपने बयान से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे।

BHARTIYE JANTA PARTYBJPCongressCongress President Mallikarjun Khargedeshhit newsPM ModiRahul Gandhi

Edit By Deshhit News

News
More stories
Kagana Ranaut के 36 वें Birthady पर जानिए- क्वीन कितने करोड़ की संपत्ति की हैं मालकिन ?
%d bloggers like this: