सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु का 10.5 फीसदी वन्नियार कोटा किया रद्द

31 Mar, 2022
Deepa Rawat
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नई दिल्ली: वन्नियार समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में तमिलनाडु का कोटा आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वन्नियार समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले तमिलनाडु कानून को खारिज कर दिया, जिसे राज्य में सबसे पिछड़े में से एक माना जाता है. SC का कहना है कि केवल जाति ही आरक्षित श्रेणी के भीतर कोटा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

बता दें, पिछले साल बने कानून के तहत वन्नियार समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10.5 फीसदी आरक्षण दिया गया था। 

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के नवंबर के फैसले को बरकरार रखा जिसमें आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए कोटा को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा, “यह अनुच्छेद 14, 15, 16 (समानता का अधिकार; धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध; सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता) का उल्लंघन है।” राज्य सरकार, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके), जो वन्नियारों का प्रतिनिधित्व करती है, और कई व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

न्यायमूर्ति राव, जिन्होंने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा, ने कहा कि वन्नियार समुदाय को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था।

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अधिकांश पिछडे वर्ग (एमबीसी) के लिए 20% कोटे के भीतर वन्नियारों को 10.5 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून फरवरी 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले पारित किया गया था। इसे शीर्ष अदालत और मद्रास उच्च न्यायालय में एक साथ चुनौती दी गई थी। AIADMK सरकार ने अप्रैल में राज्य चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले पिछले साल फरवरी में वन्नियार आरक्षण अधिनियम पारित किया था। चुनाव में सत्ता में आई डीएमके ने कोटा लागू किया। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार डेटा प्रदान करने में विफल रही है कि वन्नियारों को पिछड़ी जातियों के भीतर एक अलग समूह के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, “हमारी राय है कि वन्नियारों को अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है।”

मालूम हो, वन्नियार तमिलनाडु के सबसे बड़े पिछड़े समुदायों में से हैं, जिनका महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। उन्होंने लंबे समय से कोटा के लिए प्रचार किया है और अपने दबदबे के कारण, वे 20 प्रतिशत होने पर एमबीसी (सबसे पिछड़ा वर्ग) कोटा के भीतर 10.5% कोटा देने वाले एकमात्र समुदाय बन गए। तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है, जिसमें पिछड़ी जातियों के लिए 30 प्रतिशत, अति पिछड़ी जातियों के लिए 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण शामिल है।

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