समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला खान को 2-2 साल की हुई सजा।

14 Feb, 2023
Deepa Rawat
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले में सजा का भी एलान कर दिया है, मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने धारा 353 में 2 साल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान

बता दें कि सपा नेता के खिलाफ साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट में सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बता दें कि मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए थे। वहीं, आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बांधा डालने, भीड़ को उकसाने आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था। इसी बीच आजम खान और अब्दुल्ला खान को कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है।

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Edit By Deshhit News