नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गाँधी आज अपना सरकारी आवास खाली कर रहे हैं। राहुल गांधी 24 मार्च को मानहानि मामले में दोषी पाए गए थे। सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी को दोषी मानते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी और उनकी लोकसभा सदस्यता को अयोग्य ठहराते हुए छिन लिया था। बता दें, दो साल की सजा सुनाने के बाद उनको तुंरत जमानत भी मिल गई थी। लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद 27 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस दिया था कि वो एक महीने में अपना घर खाली कर दें। सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के खिलाफ उच्च अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिस पर फैसला 20 अप्रैल को आएगा।

बता दें, राहुल गांधी को जिस मोदी सरनेम मामले में दो सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है। वह उन्होंने 2019 में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। राहुल गाँधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि को केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

इसके अलावा हाल ही में सात्यकी सावरकर ने राहुल गाँधी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सात्यकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाकर सावरकर का अपमान किया है। उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को आधार बनाकर पुणे में मानहानि का केस दर्ज कराया है। बता दें, लंदन में राहुल ने दावा किया था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि वे और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक मुस्लिम की पिटाई की थी। उनको बहुत अच्छा लगा था। सात्यकी सावरकर ने इस कहानी को राहुल गांधी की मनगढ़ंत कहानी बताते हुए इसे सावरकर का अपमान बताया है। सात्यकी सावरकर ने आगे कहा कि हमने अदालत का रुख किया है। कोर्ट ने हमें 15 अप्रैल की तारीख दी है।