नई दिल्ली: आज मानहानि मामले में राहुल गांधी की निचली अदालत के खिलाफ की गई याचिका पर उच्च अदालत में कार्यवाही हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी और उसी दिन कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर अपना फैसला भी सुना सकता है। बता दें, राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी।

जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गाँधी ने सूरत की निचली अदालत के खिलाफ उच्च अदालत में यह कहकर याचिका लगाई थी कि मोदी सरनेम मामले में केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत की अर्जी लगाने का अधिकार था। क्योंकि 2019 में जो भाषण मैंने दिया था। वह केवल नरेंद्र मोदी के लिए था। इसलिए इस मामले में पूर्णेश मोदी को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी शिकायत की अर्जी निराधार है।

2019 में राहुल गाँधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों को सरनेम मोदी होता है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ ही बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। सूरत की निचली अदालत ने राहुल गाँधी को दोषी मानते हुए उन्हें दो साल की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी।