नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से पीएम मोदी के पिता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को आज गिरफ्तार किया था लेकिन कुछ ही घंटे में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जमानत देने के साथ ही अदालत ने 28 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, पवन खेड़ा को अगल हफ्ते मंगलवार तक ही गिरफ्तारी राहत रहेगी। नियमित बेल के लिए खेड़ा को आगे को कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। अदालत के इस आदेश असम पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
क्या कहा था पवन खेड़ा ने जिससे वह फंस गए बखेड़ा में

बता दें, पवन खेड़ा ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं कि संसद बजट सत्र के दौरान आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते थे फिर नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या परेशानी है, इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे,पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी।
लखनऊ, वाराणसी और असम में पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज की गई है प्राथमिकी

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। अब इन सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करके सुनवाई होगी।
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