नई दिल्ली: रविवार को हुई साक्षी की हत्या से पूरे देश की रुह कांप गई है। साक्षी के तथाकथित ब्यॉफ्रेंड साहिल ने एक के बाद एक 40 वार चाकू से वार करके साक्षी को रुह कपां देने वाली मौत दी, अब इस मामले में गुजरात में कथा कर रहे धीरेंद्र शास्त्री का बयान सामने आया है। धीरेंद्र शास्त्री ने साक्षी की हत्या पर कहा- साक्षी के साथ जो हुआ उसे जानकर खून खौल जाता है। उन्होंने आगे कहा, ‘ऐसी घटनाओं पर जिसका खून ना खौले वो मर चुका है।
हमारा सनातन मारना नहीं सिखाता, बचाना सिखाता है – धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ‘लोग हमसे कहते हैं कि हम विवादित बात करते हैं, दंगाइयों की तरह बात करते हैं। अपनी बहनों का जब ऐसा हाल देखते हैं तो दुनिया का ऐसा कौन सा भाई होगा जिसका खून ना खौले और इसको देखकर जिसका खून ना खौले वो जीते जी मर चुका है। इसलिए हम सनातन पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं सिखाता, बचाना सिखाता है। जिस तरह से घटना हुई है उसे दिखने के बाद जिसका दिल नहीं दहला वो जीवित नहीं है बल्कि वो मरे हुए इंसान के समान है।’
हमने धर्मांतरण करने आई बांग्लादेशी मुस्लिम महिला को धर्म ना बदलने की सलाह दी थी – धीरेंद्र शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने धर्मांतरण करने आई बांग्लादेशी मुस्लिम महिला को धर्म ना बदलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा,’अभी हम मध्य प्रदेश के बालाघाट में कथा कर रहे थे, बांग्लादेश से एक मुस्लिम बहन आती है। उसने कहा कि सनातन स्वीकार करना चाहती है, मैंने कहा कि आपको धर्म नहीं बदलना है। आप उसी धर्म में रहिए और हमारे सनातन के विचारों को पढ़िए। हमारा धर्म कभी अहित नहीं सिखाता। सनातन धर्म कभी किसी को मारना नहीं सिखाता है।’
आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत किया गया है मामला दर्ज

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को घटना के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस इस मामले में लव जिहाद के एंगल से जांच करेगी।
क्या होती है आईपीसी की धारा 302 ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के इरादे से हमला करता है या इस तरह की कोई चोट मारता है। जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा अपराध करना हत्या (Murder) कहलाता है। जो कोई भी किसी व्यक्ति का कत्ल करता है उस व्यक्ति पर IPC 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।
लड़की द्वारा रिश्ता खत्म करने के चलते गुस्सा था आरोपित

बताया जा रहा है, साहिल और नाबालिग लड़की पिछले 3 साल से दोस्त थे। मृतका साहिल से अलग होना चाह रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि साहिल लड़की द्वारा रिश्ता खत्म करने के चलते गुस्सा था। इस मामले को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था जिस कारण साहिल ने नाबालिग गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया।
आरोपित को आज कोर्ट में किया गया था पेश

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी की दिनदहाड़े चाकू और पत्थर से हमला कर हत्या करने के मामले में आरोपी साहिल को रोहिणी कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। सोमवार को बुलंशहर से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज साहिल को कोर्ट में पेश किया था।