नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर राज्य में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने का कारण पूछा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है। इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं दिखता है। बता दें कि बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हिंसा और शांति बनाए रखने के लिए फिल्म को बैन कर दिया था। जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने ‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगी रोक के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और पूछा था कि (CBFC) की मंजूरी के बाद राज्य सरकार फिल्म पर रोक नहीं लगा सकती है।
अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं है, तो वे फिल्म नहीं देखेंगे – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं है, तो वे फिल्म नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से फिल्म दिखाने वाले सिनेमाघरों में सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोनों ही राज्यों से 17 मई तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई भी 17 मई को ही होगी।
ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ‘द केरला स्टोरी’ पर मचा हुआ है हंगामा

बता दें कि ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ‘द केरला स्टोरी’पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल, ट्रेलर में दावा किया गया था कि 32 हजार से ज्यादा केरल महिलाओं का कथित रूप से इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, इसे लेकर विरोध होने पर फिल्म में 32 हजार महिलाओं से बदलकर तीन महिला कर दिया गया था। सुदिप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने दमदार अदाकारी की है।