नई दिल्ली: पूरे देश में 8 मार्च को होली खेली जाएगी। होली पर्व पर भारी भीड़ जमा होने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोएडा में धारा 144 लागू की है। गौरतलब है कि हर साल होली के बाद कोरोना के मामले बढ़ते रहे हैं। ऐसे में पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है।
ये भी पढ़े: अतीक अहमद को सताया अपनी जान का खतरा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका।
31 मार्च तक जारी रहेगी धारा 144

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ये जानकारी दी है। कमिश्नरेट ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।
क्या होती है ? धारा 144

धारा 144 के मुताबिक, इसे जिस भी जगह पर लागू किया गया है, उस जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा ऐसी जगह पर आम लोग हथियार लेकर नहीं जा सकते। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब शांतिभंग की आशंका हो या भीड़ द्वारा कानून उल्लंघन की संभावना हो।
Edit By Deshhit News