नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किले खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। बता दें, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफादे दिया था। बता दें कि सिसोदिया शिक्षा और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद यह जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज और आतिशि को सौंप दिया गया।

उधर, आप ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया है।आप का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में सिसोदिया के खिलाफ उक्त कार्रवाई की गई है। आप ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जांच एजेंसियां अपना कम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान रहे कि बीते दिनों बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान भी पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को स्वतंत्र करार दिया था। कहा कि जांच एजेंसियां अपने विवेक के आधार पर काम करती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
Edit By Deshhit News