नई दिल्ली: 23 मार्च को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई। उसके अगले दिन 24 मार्च को इसी मामले में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जिसके फलस्वरुप राहुल गांधी 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद कांग्रेस लोकसभा के इस फैसले के खिलाफ कभी काले कपड़े पहनकर तो कभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को अब पटना कोर्ट ने समन भेजा है। MP-MLA कोर्ट ने सुशील मोदी की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को ये समन भेजा है।
पटना मानहानि मामले में राहुल गाँधी के खिलाफ जारी किया समन

कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने शिकायत की थी। नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में मानहानि का केस दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। अब इसी मामले में पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने को कहा है।
कौन है सुशील कुमार मोदी ?

सुशील कुमार मोदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और बिहार से राज्यसभा सांसद (MP) हैं। वह बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ 2005 से 2020 तक बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं।
मोदी सरनेम पर यह कहा था राहुल गांधी ने

जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी के जिस बयान के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है। वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
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