नई दिल्ली: आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? जो लखनऊ के रहने वाले एक शख्स ने बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। क्या है पूरा मामला? विस्तार से जानते हैं…
फ्लैट खरीदने के लिए शख्स ने 85 लाख रुपये की चुकाई थी रकम

बताया जा रहा है कि मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड लखनऊ में एक फ्लैट खरीदा था। इसकी कीमत करोड़ों में थी। शख्स ने इस फ्लैट को खरीदने कि लिए HDFC से लोन लेकर 85.46 लाख रुपये का भुगतान अगस्त 2015 में किया था। बुकिंग के वक्त कंपनी का वादा था कि अक्टूबर 2016 तक पजेशन दे दिया जाएगा। तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 22.70 लाख रुपये भी दिए और छह महीने बाद पजेशन देने का वादा किया। कंपनी ने ये भी कहा कि अगर 6 महीने में पजेशन नहीं मिलता है तो उनके पैसे ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे लेकिन बावजूद रकम चुकाने के बाद और इतने सारे वादों के बीच फ्लैट न मिलने पर और किसी ओर कोे फ्लैट दे देने पर शख्स ने गौरी खान के खिलाफ एफआईआर करा दी।
गौरी खान सहित तीनों पर लगी धारा 409

बता दें, गौरी खान इस कंपनी की ब्रांड एम्बेस्डर हैं और गौरी खान के गौरी खान के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर शख्स ने यह फ्लैट खरीदा था। इस शख्स ने तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी के खिलाफ भी एफआईआएफआईआर दर्ज कराई है। गौरी खान सहित तीनों पर धारा 409 लगी है।
क्या होती है? धारा 409
भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अनुसार, जो भी कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंक कर्मचारी, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हो या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।
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