अवैध अड्डों से खरीद कर मदिरा का सेवन ना करें, जिसमें मिथाइल एल्कोहल हो सकता है जिला प्रशासन गौतमबुद्ध नगर

15 Mar, 2022
Deepa Rawat
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जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0 वाई0 ने कहा की अवैध शराब का धन्धा करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास या 10 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ एवं मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान है।

नॉएडा/ गौतमबुद्ध नगर : अवैध अड्डों पर बिकने वाली शराब के सेवन से जन सामान्य को बचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0 वाई0 के निर्देश पर आबकारी विभाग के द्वारा निरंतर रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन्होंने जन सामान्य का आह्वान किया है कि अवैध अड्डों से खरीद कर मदिरा का सेवन ना करें। यहां पर बिकने वाली मदिरा जहरीली तथा उसमें मिथाइल एल्कोहल हो सकता है जो एक घातक विष है। इसके सेवन करने से व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है तथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग निजी स्वार्थवश अन्य प्रान्तों से अवैध मदिरा की तस्करी, विभिन्न तरीकों से अवैध मद्यनिष्कर्षण/अवैध मदिरा का निर्माण कर बिक्री करते है, इस प्रकार से तैयार अवैध मदिरा मे कई जहरीली कैमिकल मिले हो सकते है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब का धन्धा करने वाले दोषियों को आजीवन कारावास या 10 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ एवं मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान है। एडवाइजरी में अवैध अड्डों पर बिकने वाली शराब के संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा फीडबैक भी चाही गई है, जिसके लिए सभी अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं।

ऐसी जानकारी मिलने पर कोई भी व्यक्ति संबंधित मोबाइल नंबर 9454465654, 9454466423, 9454466424, 9454466425, 9454466428, 9454466429 पर जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और अवैध शराब के कारोबारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।

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