नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाले टू-वीलर्स के कमर्शल इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मतलब अब दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होगा। प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के बावजूद किसी ने बाइक टैक्सी सेवा जारी रखी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
धारा 192 के तहत दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना है दंडनीय अपराध

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हैं। नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना दंडनीय है। बता दें, दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। तो वहीं, बाइक टैक्सी पर रोक के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग परेशान हैं।
नियम का उल्लंघन करने वाले को भरना पड़ेगा 1 लाख तक का जुर्माना

टू-वीलर्स के कमर्शल इस्तेमाल से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एग्रीगेटर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है।
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