नई दिल्ली: आज यानि 16 मई को झारखंड हाईकोर्ट राहुल गांधी के एक मामले में सुनवाई करने वाला है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। बता दें कि इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होगी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पेश होंगे। राहुल के वकील पीयूष चित्रेश ने बताया कि कोर्ट में पक्ष रखने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।
क्या कहा था राहुल गाँधी?

यह मामला साल 2019 का है। भाजपा नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसको लेकर उन्होंने निचली अदालत में याचिका दाखिल की। बाद में यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा। राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं।
झारखंड में राहुल गाँधी के खिलाफ तीन मामले हैं दर्ज

बता दें कि राहुल गाँधी के खिलाफ झारखंड में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ राज्य में तीन केस चल रहे हैं। पहला अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में मामला दर्ज कराया है।
दूसरा मामला भी अमितशाह को लेकर ही किया गया है दर्ज

दूसरा मामला भी अमितशाह को लेकर चाईबासा की अदालत में भाजपा नेता प्रताप कुमार ने दर्ज कराया था। इस पर चाईबासा की अदालत ने जमानतीय वारंट भी जारी किया था, निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। फिलहाल, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं।
तीसरा मामला मोदी सरनेम मामले को लेकर है दर्ज

तीसरा मामला मोदी शब्द को लेकर है। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई थी। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेकर कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं। इसी कथित आपत्तिनजक टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गाँधी को सजा सुनाई थी। उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी।
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