‘कपड़े उतारना’ भी बलात्कार का हिस्सा: मेघालय उच्च न्यायालय

17 Mar, 2022
Deepa Rawat
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मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा कि अंडरवियर पर भी यौन हमला बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आरोपी पर IPC की धारा 375 (B) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की बेंच ने 10 साल की बच्ची के बलात्कार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया था।

बता दें, घटना 23 सितंबर 2006 की है जब न्यायाधीशों ने कहा कि एक हफ्ते बाद मेडिकल जांच के दौरान भी लड़की के गुप्तांगों में दर्द था और उसके पास यौन संबंध बनाने के पर्याप्त सबूत हैं, हालांकि आरोपी ने दावा किया कि उसने उसके नीचे के कपड़े नहीं उतारे।

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31 अक्टूबर, 2018 को, एक निचली अदालत ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दोषी ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि अगर लड़की के अंडरवियर नहीं निकाले गए तो उस पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने दावा किया कि उसे उस समय कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने दर्द की शिकायत की जब 1 अक्टूबर 2006 को उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और मेडिकल रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि भी की थी।

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