सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रामदेव के माफीनामे को खारिज कर दिया, 30 अप्रैल को पेश होने का आदेश

23 Apr, 2024
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माफीनामे में क्या कमी थी

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 2024: आज सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा एलोपैथी दवाओं के खिलाफ विज्ञापनों और ‘भ्रामक दावों’ वाले उत्पादों के विज्ञापनों के मामले में उनके द्वारा पेश किए गए माफीनामे को स्वीकार नहीं किया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामदेव और पतंजलि के वकील को निर्देश दिया कि वे 30 अप्रैल को अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को पेश करें।

माफीनामे में क्या कमी थी:

  • अदालत ने माफीनामे को अपर्याप्त बताया, यह कहते हुए कि इसमें विज्ञापनों में किए गए गलत दावों के लिए कोई स्पष्ट माफी नहीं है।
  • अदालत ने यह भी कहा कि माफीनामा केवल अखबारों में प्रकाशित किया गया था, जबकि विज्ञापन कई मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किए गए थे।

पिछली सुनवाई:

  • पिछली सुनवाई में, अदालत ने रामदेव को निर्देश दिया था कि वे एलोपैथी दवाओं के खिलाफ अपने बयानों के लिए ‘बिना शर्त माफी’ मांगें।
  • रामदेव ने बाद में एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
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यह मामला:

  • यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन एलोपैथी दवाओं को बदनाम करते हैं और गलत दावे करते हैं।
  • याचिका में यह भी कहा गया है कि इन विज्ञापनों से लोगों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल के लिए गलत विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
Patanjali Advertisement Case: सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उठाया बाबा रामदेव पर  सवाल कहा- 'क्या माफीनामे का आकार विज्ञापन जितना बड़ा होता है' |  patanjali-advertisement-case ...

यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:

  • विज्ञापनों में भ्रामक दावों के मुद्दे को उजागर करता है।
  • आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालता है।
  • स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए ठोस नियामक तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है।

आगामी सुनवाई:

  • अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि रामदेव और पतंजलि के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक कानूनी मामला है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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