गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल यानी पूरे महीने तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी.
नई दिल्ली: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रखने का फैसला लिया गया है. गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश जारी किए हैं. गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एंव व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस संबध में 31 मार्च को एक पत्र जारी किया है. जिसमें धारा 144 लागू करने के बिंदु और उसके क्या कारण है उन सभी मूल्य को शामिल कर इस नोटिस को अपनी वेबसाइट पर लगाया है.
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गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल यानी पूरे महीने तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी.
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट आदेश की कॉपी में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के सभी समाजों में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका न हो. आदेश की कॉपी में आगे कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और समायाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है. समाज के अन्दर शांन्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार के उन्माद से बचने के लिए इस आदेश को एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है.
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गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के अनुसार,1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहां कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब व मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकेगा. शादी-बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार के हथियार से फायरिंग नहीं की जाएगी और न ही कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह, तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले भौतिक अथवा वर्चुअल, ऑडियो/वीडियो एवं सीडी को न तो बेचेगा, न बजाएगा और न ही प्रदर्शित करेगा.
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और साथ ही कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भीड़-भाड़ वाले जगहों, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक पूजा स्थल, होटल, पार्क और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और इसके साथ ही मॉस्क का प्रयोग अनिवार्य है. अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा