नई दिल्ली: आर्यन खान ड्रग्स मामले में एक नया खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर भष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि समीर वानखेडे़ ने 2021 के कथित ड्रग जब्ती मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की मदद करने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि वानखेड़े, एनसीबी के दो पूर्व अधिकारियों और कुछ निजी कर्मचारियों ने 25 करोड़ की मांगी गई रिश्वत में से 25 लाख रुपये पहले ही वसूल कर लिए थे। यह केस पिछले हफ्ते किया गया था। इस केस में वानखेड़े, एनसीबी के पूर्व एसपी विश्व विजय सिंह, एनसीबी के खुफिया अधिकारी आशीष रंजन और दो निजी व्यक्तियों – गोसावी और उनके सहयोगी संविल डिसूजा को आरोपी के रूप में नामित किया गया।
समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने का बनाया था प्लान
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बता दें कि समीर वानखेड़े पर आरोप है कि जांच के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने केपी गोसावी और प्रभाकर सेल को आरोपी यानि आर्यन खान के खिलाफ कार्रवाई में गवाह बनने के लिए कहा था। सीबीआई की तरफ से FIR में साफ कहा गया है कि आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने का प्लान किया जा रहा था। इस केस के दौरान एक शख्स की आर्यन खान के साथ सेल्फी भी वायरल हुई थी, ये और कोई नहीं केपी गोसावी ही है।
आर्यन खान को दे दी गई क्लीन चीट
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पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोन के प्रमुख के रूप में तैनात थे और कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आए थे। एनसीबी में अपने कार्यकाल के दौरान वानखेड़े पर कई आरोप लगे। जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया और उनके कुछ विवादास्पद मामलों की आंतरिक जांच के आदेश दिए गए। हाल ही में आर्यन खान ड्रग मामले की दोबारा जांच करने वाली एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन समेत 14 आरोपियों में से 6 को क्लीन चिट देते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। एनसीबी ने ‘पर्याप्त सबूतों की कमी’ के कारण स्टार बेटे के नाम क्लीन चिट दे दी।
3 अक्टूबर, 2021 को किया गया था आर्यन खान को गिरफ्तार
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गौरतलब है कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और क्रूज गेस्ट मुनमुन धमेचा 3 अक्टूबर, 2021 को सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें महीने के अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। आर्यन पर धारा 27, धारा 8 (सी), धारा 28 और धारा 29 (साजिश) के तहत अपराध का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था। आर्यन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आर्यन के मोबाइल से निकाले गए व्हाट्सएप चैट में ‘कुछ भी आपत्तिजनक नहीं’ था और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत था कि मर्चेंट, धमेचा या अन्य ने ड्रग क्राइम करने की कोई साजिश रची थी।
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