Punjab: अकाल तख्त जत्थेदार, एसजीपीसी ने की तख्त श्री हजूर साहिब अधिनियम में बदलाव की निंदा

08 Feb, 2024
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पंजाब : अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अभचल नगर साहिब अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधन की कड़ी निंदा की है।

सिख आस्था की पांच लौकिक सीटों में से एक, नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के बोर्ड के नए मानदंडों ने सरकार के लिए बोर्ड के कुल 17 सदस्यों में से 12 सदस्यों को सीधे नामांकित करने का द्वार खोल दिया है। एसजीपीसी द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या चार से घटाकर दो कर दी गई है, जबकि चीफ खालसा दीवान और हजूरी सचखंड दीवान का नामांकन हटा दिया गया है। इसी तरह दो सिख सांसदों को शामिल करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है.

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने हजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कोटा बढ़ा दिया है और सिख संगठनों के सदस्यों को कम कर दिया है. जत्थेदार ने कहा, “यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक सिख तीर्थस्थल पर सीधा नियंत्रण लेने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

जत्थेदार ने एसजीपीसी को इस संशोधन को रद्द करने के लिए तुरंत महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत करने का आदेश दिया है क्योंकि इससे वैश्विक सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि लिखित में कड़ी आपत्ति पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे को भेज दी गई है और एसजीपी/सी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के लिए शीघ्र समय मांगा गया है।

“ऐसा प्रतीत होता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि सरकार द्वारा अपना अनुचित प्रभुत्व स्थापित करने की एक साजिश है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस कदम पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं क्योंकि इससे सिख समुदाय में बहुत नाराजगी है”, उन्होंने कहा।

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