नई दिल्ली: लखनऊ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। जिसमें एक लड़का बाइक चला रहा था और लड़की बाइक की टंकी पर बैठकर उसे किस कर रही थी याद आ गया ना आपको? अरे वही, जो खुद को हमको दीवाना कर गए मुवी के अक्षय कुमार और कैटरीना समझ रहे थे और फना- फना गाने का रोमांटिक स्टंट कर रहे थे। बता दें, दोनों कपल को यह रोमांटिक स्टंट करना काफी महंगा पड़ गया है।
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आईपीसी की धारा 294 के तहत अगर आप रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या फिर अपने पति या पत्नी को किस करते हैं, या आलिंगन करते हैं तो पुलिस इसे अश्लीलता बताकर आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई कर सकती है और दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है और उसे आर्थिक दंड के तौर पर 1 हजार रुपये का हर्जाना चुकाना पड़ सकता है या फिर दोषियों को दोनों रुप तरह से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है। जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुंचना सम्भाव्य हो, तो ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है, या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आस पास कोई अश्लील गाना, कथागीत या शब्द गाता है या बोलता है तो वह उसे 294 धारा के तहत आरोपी माना जाएगा।
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