Jharkhand : शिबू सोरेन की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज, CBI शुरू कर सकती है जांच

22 Jan, 2024
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झारखण्ड। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. मामले में सभी पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका खारिज कर दी. याचिका खारिज होने के साथ ही डीए (आय से अधिक संपत्ति) मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगी रोक भी हटा ली गयी. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सीबीआई आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच शुरू कर सकती है.

बता दें कि राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच और आदेश को चुनौती दी है। शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई की. शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा. एसजीआई (भारत के सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता ने लोकपाल का प्रतिनिधित्व किया।

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