नई दिल्ली: आज आबाकारी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, दूसरी ओर धन शोधन मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें, मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए सिसोदिया को 17 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
पिछले हफ्ते कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका कर दी थी खारिज

बता दें कि पिछले सप्ताह कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उनकी रिहाई जांच पर प्रतिकूल असर डाल सकती है और केस की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकती है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल थे। बता दें, सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने सहयोगियों के लिए 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान से संबंधित साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिसोदिया को शराब नीति मामले में कई बार की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
30 मई 2022 को ईडी ने सत्येंद्र जैन को किया था गिरफ्तार

वहीं, धन शोधन मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि, ईडी ने जैन की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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