नई दिल्ली: शुक्रवार को पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए NOC दी है। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी। आपको बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गाँधी को NOC देने का किया था विरोध
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24 मई को नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं। उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया और सिर्फ एक साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी।
जबाव में राहुल गांधी के वकील ने कहा था…
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जबाव में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें एनओसी मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने राहुल को 2015 में जमानत दे दी थी। इस दौरान वह कई बार विदेश गए हैं। राहुल के भागने की कोई आशंका नहीं है। यात्रा करना उनका मौलिक अधिकार है।
31 मई को अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी
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गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे।
लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित होने पर राहुल गाँधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट कर दिया था सरेंडर
![राहुल गांधी पासपोर्ट मामले में 1 बजे फैसला सुनाएगी दिल्ली की कोर्ट](https://sarkarimanthan.com/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Image-2023-05-26-at-12.25.34.jpeg)
दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने पर राहुल गांधी को मार्च में लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर साधारण पासपोर्ट के लिए एनओसी जारी करने की मांग की है। राहुल गांधी 10 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।
इस वजह से हुई थी राहुल गाँधी की लोकसभा सदस्यता रद्द
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13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ? चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी।’ इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है। इस केस में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 12.30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनका लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी। हालांकि, 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
क्या होती है NOC ?
NOC की फुल फॉर्म No Objection Certificate होती है। जिसको हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। आप सभी को यह बता दें कि यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट यानि के एक प्रमाण पत्र होता है। यह सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर वैध होते है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बैंक, संस्था या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। इसमें इसका मतलब यह होता है की जो भी व्यक्ति या फिर संस्था आपको यह सर्टिफिकेट प्रदान कर रही है उसको निम्न जानकारी से कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत यानि के आपत्ति नहीं है।