Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागु कर दी गयी है. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कुछ पाबंदियां निर्धारित की है.
दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 : इस साल अप्रैल माह में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रचार पर दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कई पाबंदियां लगाई हैं. दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिये 5 तय की गई है. दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसमें चुनावी दलों के लिए आयोग का निर्देश है. रात 8 बजे के बाद कोई बैठक या जुलूस नहीं होना, बिना पूर्व अनुमति के रोड शो, बाइक और साइकिल रैलियां नहीं करना, गली-नुक्कड़ सभाओं में 50 लोगों की सीमा और उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को डोर-टू-डोर अभियानों के लिए अनुमति देना शामिल है।
राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए इन चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों के लिए पांच तक सीमित है, जो कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर है। स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।