नई दिल्ली: बीते सोमवार को सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट में सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। अब अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। बता दें, आजम खान को साल 2022 में विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है।
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अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक बने थे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।
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