राजस्थान में 30 साल के शख्स ने 7 साल की बच्ची से किया विवाह !

24 May, 2023
Deepa Rawat
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नई दिल्ली: राजस्थान से एक अजीबो- गरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक 38 साल के शख्स ने 7 साल की बच्ची से शादी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक, बच्ची के मां- बाप ने साढ़े चार लाख रुपये में बच्ची को शख्स को बेचा था।

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शख्स ने साढ़े चार लाख रुपये में खरीदा था बच्ची को

धौलपुर में 38 साल के शख्स ने 21 मई को कर ली शादी (फाइल फोटो)

राजस्थान के धौलपुर जिले के मनिया इलाके में एक 38 साल के शख्स ने सात साल की बच्ची से 21 मई को शादी कर ली है। जिस शख्स ने बच्ची से शादी की है। उसका परिवार हत्या के मामले में जेल जाने के बाद विरजापुरा गांव में बस गया था। उस शख्स ने बच्ची को उसके परिजन से साढ़े चार लाख में खरीदा था। बता दें, पुलिस को इस मामले के बारे में तब पता चला, जब पुलिस ने मंगलवार को खेतों में बने एक घर में छापा मारा, जहां नाबालिग को देखा गया। जिसके हाथों में मेंहदी लगी थी और उसने पायल भी पहन रखी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपित पर मानव तस्करी और बाल विवाह और पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए इस घटना में कौन और कितने लोग शामिल हैं? इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

लगातार बढ़े रहे हैं राजस्थान में बाल- विवाह के मामले

आपको बता दें कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 12,91,700 का बाल विवाह हुआ है। यह पूरे देश के बाल विवाह का 11 प्रतिशत है। राजस्थान में कुछ प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जहां बाल विवाह की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। जानकारी के अनुसार 16 जिलों में करौली,दौसा,जोधपुर,भीलवाड़ा,चूरू, झालावाड़,टोंक,उदयपुर,अजमेर,बूंदी, चितौडग़ढ़, मेड़ता-नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर,अलवर व बारां शामिल हैं।

विवाह कराने पर दो साल का कारावास और एक लाख रुपए का हो सकता है जुर्माना

बाल विवाह कराने पर दो साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना ऐसे विवाह  में सम्मिलित होना भी अपराध – Global36garh

2006 के तहत बाल विवाह करना या करवाना गैर कानूनी व दंडनीय अपराध के तहत सजा हो सकती है। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। ऐसे में हर साल बाल विवाहों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं, कई लोगाें को बाल विवाह के कानूनों के बारे में जानकारी होने के बाद भी वह बाल विवाह कराते हैं। इसके लिए कानून नियमानुसार बाल विवाह कराने पर दो साल तक का कारावास और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बाल विवाह कराने वाले माता-पिता के साथ शादी में शामिल होने वाले मेहमान समेत ये लोग हो सकते हैं दोषी

Questions raised on child marriage law in Rajasthan police could not punish  even 1 in 15 years | राजस्थान में बाल विवाह कानून पर उठे सवाल, 15 साल में  पुलिस 1 को भी नहीं दिला पाई सजा | Hindi News, जयपुर

वहीं, बाल विवाह कराने वाले माता-पिता के साथ शादी में शामिल होने वाले पंडित,टैंट वाले,बाराती,फोटोग्राफर और जिन प्रिटिंग प्रेस संचालकों ने बिना जन्मतिथि के शादी के कार्ड छापे हैं तो वह दोषी माना जाएगा तथा इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न शिकायत मिलने पर राज्य में दो साल में 1196 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। जिसमें वर्ष 2017, 18 में 779 और 2018, 19 में 417 बच्चों के बाल विवाह रुकवाए हैं।

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