दिल्ली में पर्यावरण मंत्री की चेतावनी, पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल,1 जनवरी 2022 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रहेगा प्रतिबंध

19 Oct, 2022
देशहित
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गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा।

नई दिल्ली: 24 अक्टूबर को दिपावली है और दीपावली से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वालों को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल किया तो यह दंडनीय अपराध होगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीते दो साल की तरह इस बार भी यह पाबंदी जारी रहेगी।

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पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा

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Environment Minister Gopal Rai

पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।’ उन्होंने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।

1 जनवरी 2023 तक रहेगा पटाखों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की

दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रहेगाा प्रतिबंध

दिवाली के मौके पर दिल्ली में इस बार भी पटाखों पर बैन, ऑनलाइन बिक्री पर एक  जनवरी तक रोक
File photo

इससे पहले दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में सभी प्रकार पटाखों के उत्पादन ,भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। दिल्ली में इस बार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।

प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए लिया गया है एक्शन

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File photo

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान पर आधारित 15 फोकस व अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सों में ही धान की खेती की जाती है। दिल्ली में पराली से प्रदूषण न हो, इसीलिए पिछले साल बायो डी-कंपोजर का निशुल्क छिड़काव सरकार द्वारा किया गया था। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा, पराली गल गई और खेत की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई। इस वर्ष भी दिल्ली के अंदर बासमती या गैर बासमती दोनों ही तरह की धान के खेत पर सरकार द्वारा छिड़काव किया जाएगा।

21 अक्टूबर को “दीये जलाओ पटाखे नहीं” अभियान शुरु किया जाएगा

गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा।

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Edit by deshhit news

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