दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान में ई-सिगरेट पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

06 Nov, 2023
Deepa Rawat
Share on :

Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/wp-content/themes/deshhit/single.php on line 75

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को विमान में ई-सिगरेट ले जाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

याचिका में पिछले साल मार्च में नागरिक उड्डयन सुरक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें विमान में ई-सिगरेट ले जाने पर रोक लगा दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद द्वारा पर्याप्त जुर्माने के साथ याचिका खारिज करने के संकेत के बाद याचिकाकर्ता सुतीर्था दत्ता ने याचिका वापस ले ली।

अदालत ने दत्ता को इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी उस स्पष्टीकरण को भी चुनौती दी, जिसमें ई-सिगरेट उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर, दत्ता ने तर्क दिया कि वह बार-बार यात्रा करते हैं और वेपिंग उपकरणों के उपयोगकर्ता हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि विमान में ई-सिगरेट ले जाने पर प्रतिबंध के कारण हवाई अड्डों पर यात्रियों से वेपिंग उपकरण जब्त कर लिए गए।

दत्ता ने ई-सिगरेट की मदद से ज्वलनशील सिगरेट को छोड़ दिया और दावा किया कि यह एक सुरक्षित विकल्प है।

सुनवाई के दौरान, दत्ता के वकील ने तर्क दिया कि ई-सिगरेट एक कम हानिकारक विकल्प है और इस मिथक का खंडन किया कि वे वास्तविक सिगरेट की तुलना में अधिक हानिकारक हैं।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने संकेत दिया कि वह कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के इच्छुक हैं। बाद में वकील ने याचिका वापस ले ली।

–आईएएनएस

सीबीटी