मध्य प्रदेश : युवाओं को कौशल विकास के साथ ही लर्न एंड अर्न की तर्ज़ पर आन जाब ट्रेनिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की लागू की गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार यानि आज इस योजना को युवा आवेदकों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सीखो-कमाओ योजना में इसके लिए MMSKY पोर्टल का शुभारंभ होगा. जिसकी शुरुआत भोपाल में स्थित रविन्द्र भवन से होगी.
इस कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा. जिसमें 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों को कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा. इसे के सस्थ बेरोजगार युवाओं को सरकार इंटर्नशिप कराएगी. इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी नौकरी उपलब्ध करने की होगी, आपको बता दें 8 हजार से 10 हजार स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. प्रथम चरण में एक लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। आवश्यकतानुसार लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा।
प्रशिक्षण के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने या फार्मेटिव एसेसमेंट के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार बोर्ड स्टेट काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र देगा।
इसके लिए योजना से कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोड़ा गया है। योजना में देश एवं प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान पात्र होंगे, जिनके पास पैन और जीएसटी पंजीयन है।
मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उद्योग उन्मुख नई तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें सहजता से रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
बेरोजगारी भत्ता देना बेमानी
मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देना बेमानी है। (Chief Minister Learn-Earn Scheme) इस वजह से हम बैसाखी नहीं बल्कि उड़ने के लिए पंख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजना में काम सीखने के बदले पैसा दिया जाएगा। इस योजना के 18 से 29 साल के उन छात्रों को मौका मिलेगा जो 12वीं, आईटीआई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। यह योजना युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगी।
प्रशिक्षाणर्थी की पात्रता और योग्यता– मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थी की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जो मध्यप्रदेश का निवासी हो।
अभ्यार्थियों को कक्षा 12 वीं पास या आईटीआई या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।
ऐसे करें पंजीयन
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हेतु आवेदन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरें।
MMSKY पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करे।
आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से सबंधित दस्ताबेजो को ध्यान से पढ़े।
यदि आप पात्रता पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करे।
समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल नं. पर भेजे गये OTP से मोबाइल नं. सत्यापित करे।
आपकी समग्र से जानकारी स्वतः ही प्रदर्शित की जाएगी आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किये जाने पर आपको SMS से यूजरनाम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, एवं आपको स्वतः ही लॉग इन करवाया जायेगा।
अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करे एवं सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करे। आपको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित होंगे उनमें से आप कोई कोर्स को चुन सकते है। अभ्यर्थी जहां ट्रेनिंग करने को तैयार है वह स्थान चुन सकता है।
प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत चयनित युवा को मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण ब किया जाएगा। कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रतिष्ठान के लिए पात्रता
प्रदेश के ऐसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है।
जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो।
जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/ आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो
यह योजना समस्त श्रेणी के निजी संस्थानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि।
प्रशिक्षणार्थियों को ये होगा लाभ
उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण।
नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
एक नजर में जानें योजना
12 पास, ITI , UG , PG के युवा पात्र होंगे।
करीब 700 अलग-अलग क्षेत्र में युवाओं को लाभ मिलेगा।
लर्न एंड अर्न योजना का लाभ मिलेगा।
काम सीखने के बदले बच्चों को पैसा दिया जाएगा।
12वीं पास को 8 हजार रुपए प्रति महीने दिया जाएगा।
ITI वालों को 8 हजार 500 रुपये महीने दिया जाएगा।
डिप्लोमा करनेवालों को 9 हजार रुपये महीने दिया जाएगा।
इससे ऊपर वालों को 10 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा।