वाराणसी: गंगा नदी में रात 8:30 बजे के बाद नौकायन प्रतिबंधित

02 May, 2024
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नए नियमों के तहत, नाविकों को रात 8:30 बजे के बाद नौका संचालन बंद करना होगा।

वाराणसी, 2 मई 2024: पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वाराणसी में गंगा नदी पर रात 8:30 बजे के बाद नौकायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव द्वारा लिया गया है।

प्रतिबंध के कारण:

  • डूबने की घटनाओं में वृद्धि: मई और जून के महीनों में गंगा नदी में डूबने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।
  • सुरक्षा चिंताएं: रात के समय दृश्यता कम होने से नौकायन खतरनाक हो जाता है।
  • पर्यटकों की सुरक्षा: यह कदम पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

नियमों का पालन:

  • रात 8:30 बजे के बाद नौका संचालन प्रतिबंधित: सभी नाविकों को रात 8:30 बजे के बाद नौका संचालन बंद करना होगा।
  • उल्लंघन के परिणाम: यदि कोई नाविक नियमों का उल्लंघन करता है, तो नाव को जब्त कर लिया जाएगा, नाविक पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, और नाव का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय:

  • गश्त: गंगा नदी में निगरानी के लिए चार टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं।
  • चेतावनी: रात्रि 8:30 बजे के बाद नाविकों को लाउड हेलर के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी।

यह कदम वाराणसी में नौकायन को सुरक्षित बनाने और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए नदी का आनंद लेने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में मदद करेगा।

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