सुप्रीम कोर्ट ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया, चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 पर सवाल उठाए

21 Mar, 2024
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मुख्य बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के चुनाव आयुक्त अधिनियम के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और नियुक्तियों पर रोक लगाने से “अराजकता और अनिश्चितता” पैदा होगी।

पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया।

शीर्ष अदालत ने सीईसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाओं में चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से हटा दिया गया है।

याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

विवरण:

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2023 के चुनाव आयुक्त अधिनियम के तहत दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं और नियुक्तियों पर रोक लगाने से “अराजकता और अनिश्चितता” पैदा होगी।

पीठ ने कहा कि वह बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी।

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि वह चयनित चुनाव आयुक्तों की साख पर सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है जिसके तहत चयन किया गया था।

शीर्ष अदालत ने सीईसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।

याचिकाओं में चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती दी गई है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्तों (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से हटा दिया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

अगले चरण:

शीर्ष अदालत बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी।

केंद्र सरकार को सीईसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर छह सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा।

TAGS : #चुनावआयुक्त , #नियुक्ति , #सुप्रीमकोर्ट , #चुनावआयोगअधिनियम2023

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