आपको बता दें कि सीबीआई ने अगस्त 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, इसके एक साल बाद ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग मामले में अभी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने गुरुवार को सत्यैंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। सत्येंद्र जैन इस वर्ष 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को करीब 5 माह 17 दिन जेल में बंद हुए हो गया है।
क्या है सत्येंद्र जैन मनी लांड्रिंग मामला?
आपको बता दें कि सीबीआई ने अगस्त 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, इसके एक साल बाद ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि जैन ने 2015-16 की अवधि के दौरान, जब वह एक लोक सेवक थे, कुछ कंपनियों के “लाभदायक स्वामित्व और नियंत्रण” थे। इस दौरान उन्होंने “कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए का धन मिला था। उन्हें ये रुपए हवाला रकम के जरिए प्राप्त हुई थी।
जैन द्वारा गलत जानकारी देने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने रद्द की जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा। फैसले से पूर्व सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वकील एन हरिहरन ने ईडी के द्वारा बनाए गए केस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा ईडी द्वारा बनाई गई कहानी उस फेयरी टेल जैसी है। अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हूए कोर्ट से कहा था कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला ऑपरेटर को नगद मुहैया कराया है। पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत गलत जानकारी देना अपराध है। सत्येंद्र जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे हैं। जो की आईपीसी 99 के तहत दंडनीय है। ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए।
जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन

मनी लांड्रिंग मामले में जून में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन अभी जेल में ही रहेंगे। मामले में सुनवाई कर रही बेंच ने 10 नवंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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