RBI का फैसला : ATM में पैसा न हुआ तो देना होगा बैंक को जुर्माना,ऐसी होगी व्यवस्था

12 Aug, 2021
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एटीएम में पैसे न मिलने की शिकायत करने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का का नया फैसला राहत लेकर आया है। एटीएम में पर्याप्त कैश नहीं रखना अब बैंकों को भारी पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम के अनुसार, एक महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय तक अगर ATM में कैश नहीं रहा तो जिस बैंक का ATM है, उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी.केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा- एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

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