पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग करने की प्रक्रिया शुरू की

16 Jan, 2024
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पंचायतों को भंग करने और ग्रामीण निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करते हुए, सरकार ने आज सभी जिला विकास और पंचायत अधिकारियों को पंचायतों की पहली बैठक का विवरण प्रस्तुत करने को कहा ताकि इन्हें भंग करने और प्रशासकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके।सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारियों का विवरण भी मांगा गया है, जिन्हें उनके विघटन पर पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है।

हालाँकि, सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का दावा है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे।

पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है।

राज्य सरकार को पिछले साल पंचायतों के विघटन पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्हें भंग करने का आदेश वापस ले लिया गया, सरकार अब “नियम पुस्तिका का पालन करने” में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 29 ए के तहत पंचायतों के विघटन के लिए महाधिवक्ता से औपचारिक सलाह मांगी है।

पंचायतों के कार्यकाल की तारीख़ उस दिन से शुरू होती है जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होती है। चूंकि अधिकांश पंचायतों की पहली बैठक की तारीख अलग-अलग है, इसलिए सरकार ने उनके विघटन और चुनाव के मुद्दे पर एजी से राय मांगी है.

इस बीच पता चला है कि मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. ग्राम पंचायतों में वार्डों के परिसीमन का काम भी शुरू हो गया है. 13,241 पंचायतों, 150 पंचायत समितियों और 22 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में 1,00,312 निर्वाचित प्रतिनिधि थे, जिनमें 41,922 महिलाएँ शामिल थीं।

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