निगम द्वारा जारी लाइसेंस धारक ही कावड़ मेले में लगा सकेंगे दुकान।

10 Jul, 2025
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हरिद्वार : कावड़ मेला 2025 के दृष्टिगत फूड सेफ्टी को लेकर प्रशासन द्वारा कड़े नियम जारी किए गए हैं बिना नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस और बिना फूड लाइसेंस के लगाई जाने वाली दुकानों को प्रतिबंधित किया गया है साथी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जो इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा उसे पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य नगर आयुक्त नंदन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद जिलाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम हरिद्वार के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र और वेंडर लाइसेंस के साथ जिन खाने-पीने की दुकानों पर फूड लाइसेंस के साथ रेट लिस्ट नहीं उपलब्ध होगी ऐसी दुकानों को कावड़ मेले में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। उन पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार द्वारा भी जानकारी देते हुए बताया गया है कि हमारे द्वारा लगातार कावड़ में लेकर दृष्टिगत फूड लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है इसके साथ ही होटल ढाबो पर समय-समय पर जांच भी की जा रही है उन्होंने कहा कि जिन होटल ढाबो पर अभी तक फूड लाइसेंस नहीं है उन पर कार्यवाही भी जा रही हैं।

हरिद्वार
संवाददाता :- देवम मेहता

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