अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की भी मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.
नई दिल्ली: अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की भी मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. नवनीत राणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने पर अड़ीं हुई हैं इसलिए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट लेकर चली गई है कोर्ट ने ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मातोश्री के बाहर हुनमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ीं अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बीते शनिवार को मुंबई पुलिस ने खार इलाके से गिरफ्तार किया था पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था और साथ ही सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल” संबंधी धारा 353 को भी जोड़ दिया गया है.

राणा दंपति की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बताया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं. उन्हें गिरफ्तार करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई अनुमति नहीं ली गई है. ये इस देश के कानून का उल्लंघन है लेकिन अभी फिलहाल अदालत की तरफ से दोनों ही नेताओं को जमानत नहीं दी गयी है. इधर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने शनिवार को हुई 2 घटनाओं को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि कल दो घटना घटी है. लगातार दो दिनों से हनुमान चालीसा के नाम पर दंगा हुआ.
वहीं दूसरी ओर नवनीत ने अपनी गिरफ़्तारी के बाद मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी. जिसमें कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और राज्यसभा संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149, 452, 307, 153ए, 294, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगी
हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है अब इसने राजनीतिक रंग भी धारण कर लिया है इस बीच भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किरीट सौमेया ने अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में भी पुलिस को बताया लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया. हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे और साथ ही हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?