लखीमपुर खीरी, 01 जुलाई 2024: भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों, 2023 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली पलिया में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन कानूनों का उद्देश्य अपराधों को कम करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नए कानूनों के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि:
- दर्ज अपराधों की जांच के लिए अधिक समय: नए कानून पुलिस को अपराधों की जांच के लिए अधिक समय देते हैं, जिससे उन्हें अपराधियों को पकड़ने और सबूत इकट्ठा करने में मदद मिलती है।
- पीड़ितों के लिए अधिक सुरक्षा: नए कानून पीड़ितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि गवाह संरक्षण और मुआवजा।
- अधिक कठोर सजा: नए कानूनों में कुछ अपराधों के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है।
प्रभारी निरीक्षक ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए कानूनों के बारे में जागरूक रहें और यदि वे किसी अपराध का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
कार्यक्रम में चेयरमैन नगरपालिका पलिया, CHC अधीक्षक, आबकारी अधिकारी, पलिया बार के सम्मानित पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल, समस्त विद्यालय के प्रबंधक/प्रधानाचार्य और अन्य लोग उपस्थित रहे।
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रिपोर्ट संजय कुमार राठौर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश