हरियाणा ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान पर हलफनामा दायर किया

25 Dec, 2023
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हरियाणा : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में प्रगति के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा दायर एक हलफनामे पर संतुष्टि व्यक्त की है

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। हलफनामे में लड़कों और लड़कियों दोनों के स्कूलों में शौचालय और बिजली कनेक्शन से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के सफल कार्यान्वयन की रूपरेखा दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने हलफनामे में अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य आवश्यक कमरों के निर्माण के लिए बजट के आवंटन पर प्रकाश डाला है, साथ ही इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समयसीमा भी बताई है।

इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अदालत को आश्वासन दिया है कि शिक्षक रिक्तियों के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में संबोधित किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया और रिक्तियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट 2 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश की जाएगी।

पिछली सुनवाई के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नया हलफनामा पेश नहीं किया जा सका था. इसके जवाब में हाई कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर स्कूल की कमियों को दूर करने का निर्देश दिया. इसके बाद, पीने के पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय और बिजली सुविधाओं सहित सभी पहचानी गई कमियों को दूर कर दिया गया है।