सरकार टीवी चैनलों पर सख्त, यूक्रेन युद्ध और हिंसा पर टेलिविजन नेटवर्क 1995 एक्ट के निर्देशों का करें पालन

23 Apr, 2022
Sachin
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यूक्रेन-रशिया के युद्ध को लेकर झूठे दावे और लगातार अंतराष्ट्रीय एजेंसियो को गलत तरीके से कोट कर ऐसी हेडलाइन दी गयी जिसका खबर से कोई लेना देना नहीं था और दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए न्यूज एंकर ने एजेंडा सेट करने के लिए मनगढ़ंत सामग्री पेश की.

रशिया-यूक्रेन कवरेज, जहांगीरपुरी  विवाद और लाउडस्पीकर पर हो रहे विवाद के के बीच टीवी डिबेट शो को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नाराजगी जताई है. साथ ही न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी कर टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के हवाले से निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक, असंसदीय और उकसाने वाली हेडलाइन से बचें. केंद्र ने सख्त लहजे में कहा कि केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन एक्ट) 1995 के निर्देशों का पालन करें.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ कहा कि आदेश का पालन न करने पर चैनल को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है. एडवाइजरी में साफ़ लिखा है कि टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 धारा 20 केंद्र सरकार को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकती है, साथ ही एडवाइजरी में जिक्र किया गया है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.  

टीवी चैनलों के लिए सरकार ने की एडवाईसरी जारी

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जहांगीरपुरी की घटना और इस बीच हुए अलग-अलग डिबेट शो पर आपत्ति जताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी की. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दोहराया कि इस बीच अलग अलग मुद्दों पर टीवी चैनलो में अप्रमाणिक,भटकाने वाला सनसनीखेज और सामाजिक परिवेश में अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया.

यूक्रेन-रशिया के युद्ध को लेकर झूठे दावे और लगातार अंतराष्ट्रीय एजेंसियो को गलत तरीके से कोट कर ऐसी हेडलाइन दी गयी जिसका खबर से कोई लेना देना नहीं था और दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए न्यूज एंकर ने एजेंडा सेट करने के लिए मनगढ़ंत सामग्री पेश की. जहाँगीरपुरी हिंसा के मामले को लेकर भड़काने वाली हेडलाइन और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वीडियो दिखाए. साथ में सीसीटीवी फुटेज जो अभी ढंग से वेरिफाई भी नहीं हुए है उसे भी प्रसारित किया गया.

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