नगर निगम व राजस्व दस्तावेजों में भी परवीन फातिमा का ही नाम दर्ज है जबकि जुमे की नमाज के बाद हुई घटना के बाद उसे और उसकी बेटी को पुलिस महिला थाने उठाकर ले गई थी. अचानक ही पुलिस हमारे घर गई और नोटिस चस्पा कर चली आई.
उत्तर प्रदेश: 10 जून को हुए प्रयागराज के हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में मुख्य आरोपी जावेद पंप का मकान पीडीए ने ध्वस्त कर दिया था. बाद में इस मामले को लेकर जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी. सोमवार को मामले की सुनवाई न होने पर मंगलवार यानी 18 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की. आरोपी जावेद पंप की पत्नी फातिमा की रिट की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 24 घंटे के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है.

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अगली सुनवाई 30 जून को
जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में कहा कि मनमाने तरीके से मकान गिराया गया है. उनका आरोप है कि मकान खुद उनके नाम पर था जबकि पीडीए ने नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी किया गया था. याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और साथ ही कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. मंगलवार को प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

याचिका के पास रहने के लिए घर नहीं
नगर निगम व राजस्व दस्तावेजों में भी परवीन फातिमा का ही नाम दर्ज है जबकि जुमे की नमाज के बाद हुई घटना के बाद उसे और उसकी बेटी को पुलिस महिला थाने उठाकर ले गई थी. अचानक ही पुलिस हमारे घर गई और नोटिस चस्पा कर चली आई. उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी भी नहीं थी. 12 जून को मकान ध्वस्त कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि याची के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है. वह परिवार के साथ रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर है. याचिका में न्यायालय से ग्रीष्मावकाश के दौरान ही इस मामले में सुनवाई का अनुरोध किया गया है. हालांकि, परवीन फातिमा की ओर से दाखिल याचिका में मकान का कोई नक्शा दाखिल नहीं किया गया है.

परवीन फातिमा ने सरकार पर लगाया आरोप
जावेद मोहम्मद की पत्नी की याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. उन्होंने अपनी याचिका में मनमाने तरीके से उनका मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है. परवीन फातिमा की दलील है कि ‘मकान उनके नाम पर था, जबकि नोटिस उनके पति जावेद के नाम जारी किया गया था. ऐसे में उनकी मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई अवैध थी.
Edited By: Deshhit News