दिल्ली शराब घोटाला कांड: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसौदिया जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

20 Apr, 2024
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नई दिल्ली: नई दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ-साथ सिसौदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद 30 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए दोनों मामलों में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी।

हालांकि, सिसौदिया के वकील ने आज अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका आरक्षित होने के कारण याचिका निरर्थक हो गई है। सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए।

जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

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