कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया में बदलाव: जानिए मुख्य बातें!

12 Apr, 2024
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जम्मू: कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर! चुनाव आयोग ने गुरुवार को मतदान प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव विभिन्न प्रवासी मतदाता संगठनों द्वारा फॉर्म-एम दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों के ज्ञापन के बाद किए गए हैं।

नए बदलावों में क्या शामिल है?

मतदान केंद्रों का क्षेत्रानुसार बंटवारा: सभी 22 मतदान केंद्रों (जम्मू में 21 और उधमपुर में 1) को शिविरों/क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र होगा, जिससे मतदाताओं को अपने वोट डालने में आसानी होगी।

अंतर-क्षेत्रीय मतदान केंद्रों का निर्धारण: यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो जोनल अधिकारी प्रत्येक मतदाता समूह के लिए दूरी और पहुंच में आसानी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों का निर्धारण करेंगे।

फॉर्म-एम सत्यापन में आसानी: फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए अब राजपत्रित अधिकारी की तलाश करना जरूरी नहीं होगा। इन फॉर्मों का स्व-सत्यापन पर्याप्त होगा।

पहचान दस्तावेज: मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक दस्तावेज दिखाना होगा।

गौरतलब बातें:

22 मार्च 2024 को जारी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

ये बदलाव कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाने में मदद करेंगे।

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