श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का हिसाब रखने के लिये अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिये अलग से बैंक खाता खुलवाकर चैक बुक व पास बुक संधारित करनी होगी तथा आयोग के निर्देशानुसार अधिकतम राशि का चैक द्वारा या आनलाईन भुगतान करना होगा।
लोकसभा आम चुनाव 2024 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अलग से बैंक खाता संधारित करना होगा