नई दिल्ली: पटना हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक कांस्टेबल की शादी को रद्द कर दिया है. कांस्टेबल का 10 साल पहले बिहार से अपहरण कर लिया गया था और फिर बंदूक की नोक पर एक महिला के साथ उसकी जबरन शादी कर दी गयी थी. याचिकाकर्ता और नवादा जिले के रविकांत को 30 जून 2013 को दुल्हन के परिवार ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह लखीसराय के एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे.
यह घटना बिहार के ‘‘पकड़ौआ विवाह’ का एक उदाहरण था जो एक सामाजिक बुराई है .विवाह योग्य उम्र की लड़कियों के परिवार के सदस्य द्वारा भारी दहेज देने से बचने के लिए कपटपूर्ण तरीकों (पकड़ौआ विवाह) का सहारा लिया जाना इस विषय पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं.
न्यायमूर्ति पी बी बजंथरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में आदेश पारित किया था जिसमें उसने लखीसराय की फैमिली कोर्ट के तीन साल पुराने फैसले को भी रद्द कर दिया था. फैमिली कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित करने से इनकार कर दिया था.